मतदान के दिन 3 मार्च को वाणिज्य एवं अधिष्ठान/दुकान रहेगें बन्द

देवरिया (सू0वि0) 07 फरवरी।  जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जनपद में षष्टम चरण का मतदान 03 मार्च को होना है। जनपद में स्थित दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानो के स्वामियों से उन्होने अपेक्षा किया कि यदि उनके क्षेत्र में बन्दी का दिन नही है तो वे उक्त दिनांक को अपना साप्ताहिक बन्दी दिवस मानकर प्रतिष्ठान को बन्द रखेगे तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।  

         जिलाधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश  दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962(उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 सन 1962) की धारा-3 की उप धारा(3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल सम्पूर्ण उ0प्र0 में समस्त दुकानो एवं वाणिज्य अधिष्ठानो का मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संबंध में मतदान किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धो के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोक हित में यह छूट प्रदान करते है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान व वाणिज्यिक द्वारा मनाया जाने वाना सामान्य साप्ताहिक छूटी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रुप में मनाया जायेगा। उन्होने बताया है कि उक्त आदेश का अनुपालन न करने वाले स्वामियों/सेवायोजको के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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