ठेके की दुकान पर अवैध मदिरा पाया गया तो उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई- एसएसपी
पवन गुप्ता
गोरखपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी अवैध मदिरा के निष्कर्षण परिवहन व्यापार आदि में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध किए गए कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीएम ने कहा 10 साल में अवैध मदिरा के निष्कर्षण, परिवहन, व्यापार में शामिल रहे अभियुक्तों का रिकॉर्ड निकाला जाए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच में बच गए अभियुक्तों की सघन जांच की जाए।
डीएम ने कहा की अवैध मदिरा के निर्माण संरक्षण के पूर्व प्रकरणों में चिन्हित स्थलों / बन्द पड़ी फैक्ट्रियों की औचक सघन चेकिंग करायी जाये, जनपद के असेवित क्षेत्रों में मदिरा की अवैध बिक्री कर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जायें,पूर्व में जब्त किये गये मदिरा / अल्कोहल के स्टॉक का सत्यापन कराया जाये तथा जनपद के किसी आबकारी अनुज्ञापी द्वारा नकली शराब की बिक्री की जाती है, तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने को कहा है।थानों और आबकारी विभाग में दर्ज मामलों की जांच करें। नकली शराब की बिक्री न हो। शराब माफियाओं पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। ठेकों की नियमित रूप से जांच हो। निरीक्षण के समय स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन गहनता से जांच किया जाये। आबकारी स्कैनर सभी एसडीएम और सीओ के पास रहे। मिथाइल एल्कोहल के उत्पादन, भंडारण एवं बिक्री पर नजर रखें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने कहा यदि किसी दुकान पर अवैध शराब का प्रचलन पाया गया तो दुकान का मालिक भी बराबर का दोषी होगा। अनुज्ञापियों तथा दुकान पर कार्य करने वाले लोगों का सत्यापन कराएं। सभी ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे हों। सीसीटीवी कैमरे न मिलें तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।बैठक में प्रमुख रूप से जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह अभियोजन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
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