गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं
अनलॉक 3 में, जो 1 अगस्त, 2020 से लागू होगा, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है
- COVID-19 कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत I
- 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा I
- योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, सामाजिक संचालन को सुनिश्चित करने और COVID के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।
- रात में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा I
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई।
- शैक्षणिक संस्थान,तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे I
- बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा I
- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों को अनुमति नहीं I
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे I
- स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- विभिन्न राज्यों और किसी भी राज्य के भीतर लोगों अथवा सामान की आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति अथवा ई- परमिट की आवश्यकता नहीं होगी I
- COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
- आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
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