बारात घर का प्रयोग करने की दशा में लेना होगा परमिशन : एडीएम (वि/रा0)

गोरखपुर । लॉकडाउन-4 में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी विवाह के आयोजन में किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी एडीएम (वि0/रा0) राजेश कुमार सिंह ने अवधनामा को दी।
उन्होंने बताया कि शादी समारोह में यदि किसी बारात घर का उपयोग न किया जाए तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नही है । ऐसे किसी भी समारोह में वर और वधु पक्ष को मिलाकर 20 से अधिक लोगों का जमावड़ा नही होना चाहिए।
एडीएम (वि0/रा0) ने बताया कि अगर शादी समारोह के लिए किसी बारात घर का उपयोग किया जाना है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होगी।


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