जौनपुर में पत्नी हंता समेत चार को आजीवन कारावास


जौनपुर, 20 फरवरी(वार्ता)उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति समेत चार अभियुक्ताें को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रुपए केे जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर निवासी महताब जहां ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी पुत्री गुलिस्ता बानो की शादी ज्ञानपुर निवासी नूर मोहम्मद से हुई थी। पति व ससुराल के लोग दहेज की बात को लेकर गुलिस्ता को मारते पीटते थे। वह मायके आ गई। उसने दहेज उत्पीड़न व भरण पोषण का मुकदमा पति व ससुराल वालों के खिलाफ दायर किया जो न्यायालय में चल रहा था। पति नूर मोहम्मद और उसके बहनोई नसीम ने गुलिस्ता को धमकी दी कि मुकदमा वापस ले अन्यथा उसे जान से मारकर खत्म कर देंगे जिसके खिलाफ उसने एसपी व डीजीपी को दरखास्त दिया। 20 मार्च 2009 को शाम 6:00 बजे गुलिस्ता मजार पर अगरबत्ती जलाने गई थी। तभी वहां नूर मोहम्मद तथा तारापुर के ही नसीम, जहीर, मेहराब व सोहराब गुलिस्ता को जबरन उठाकर ईदगाह के अंदर ले गए। वहां उसकी बेटी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया। जब हम लोग उसके पास पहुंचे आरोपी वहां से भाग गए। गुलिस्ता गंभीर रूप से झुनस गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान आरोपी एक आरोपी जहीर की मृत्यु हो गई थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( चतुर्थ ) महेंद्र सिंह ने इस मामले सुनवाई के बाद गुरूवार को नूरमोहम्मद समेत चारों अभियुक्ताे को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा दस -दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।



 


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