अपहरण के आरोपी को सात साल की सजा

सहारनपुर, 30 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने युवती के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनायी है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश बाकर समीम रिजवी ने आईपीसी की धारा 366 के तहत अभियुक्त मुकेश सैनी को एक युवती के अपहरण के मामले में सात साल की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सतीश सैनी ने गुरूवार को बताया कि बेहट क्षेत्र में 23 अगस्त 2016 को गांव चांडी निवासी मुकेश सैनी गांव की युवती को लेकर फरार हो गया था। युवती के भाई ने मुकेश सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 में थाना बेहट में मुकदमा दर्ज कराया था। एक सितंबर 2016 को पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया था।
पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजे रिजवी ने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई।


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