नागरिकता संशोधन कानून सभी राज्य लागू करने के लिए बाध्य - तोमर

भोपाल, 27 दिसंबर (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश के सभी राज्य लागू करने के लिए बाध्य हैं। हमारा प्रयास इसे शीघ्र लागू करवाने का है।
श्री तोमर ने यहां पत्रकारों से कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में विधिवत पारित हुआ है और इसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यह कानून बन चुका है और सभी राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं।
श्री तोमर ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसे शीघ्र लागू करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर गुमराह नहीं करें। इस कानून को शीघ्र लागू करें, ताकि अपने अपने क्षेत्र के जो शरणार्थी हमारे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, उनके साथ न्याय हो सके।
एक सवाल के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि यह कानून पाकिस्तान से उत्पीड़ित होकर आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे धर्म से जुड़े तमाम लोगों को न्याय दिलाने वाला है। यह कानून ऐसे लोगों को सम्मान और नागरिकता दिलाएगा। इस कानून की वजह से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मजहब के नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस कानून को लेकर कुछ लोगों के उच्चतम न्यायालय में जाने संबंधी खबरों के बारे में श्री तोमर ने कहा कि मीडिया में छपने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कानून के जो जानकार हैं, वे जानते हैं कि यह संविधान संशोधन विधेयक है और यह राज्यों को लागू करना ही होगा।
कानून को लेकर प्रदर्शन आदि के संबंध में श्री तोमर ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में वामपंथी, कांग्रेसी और तथाकथित बुद्धिजीवी आंदोलन के माध्यम से हिंसा फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह कानून बनाने का वादा किया था और उसे पूरा किया गया है। वास्तव में जनता में इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
श्री तोमर ने दोहराया कि देश का संविधान केंद्र और राज्य, दोनों ही मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यह कानून राज्यों को लागू करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार यह प्रयास कर रही है कि राज्यों से चर्चा करके इसे जल्दी से लागू करवाया जाए।
देश में कुछ राज्यों ने इस कानून को लागू नहीं करने की बात कही है।



 


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